16. परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग हो कर उसके पोतों को भी मिले; भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे।
17. परन्तु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परन्तु उसके बाद प्रधान को लैटा दिया जाए; और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले।
18. और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले, जो अन्धेर से उनकी निज भूमि से छीना हो; अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे; ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर-बितर हो जाएं।
19. फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में द्वार से हो कर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया; वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान था।